Last Updated: Wednesday, May 15, 2013, 20:17
निचली अदालतों में छोटे-छोटे कारणों को लेकर मुकदमे की सुनवाई के लिए लंबी तारीख देने की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अधीनस्थ न्यायपालिका से कहा है कि वे इससे बचें और वकीलों के ऐसे आचरण के मूकदर्शक न बनें।