Last Updated: Saturday, July 14, 2012, 21:22
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि यदि अपार्टमेन्ट का निर्माण करने वाला भवन निर्माता पट्टा विलेख का निष्पादन कराने में असफल रहता है तो दिल्ली विकास प्राधिकरण और भूमि एवं विकास कार्यालय इस तरह के पट्टे विलेख का निष्पाद कर सकते हैं।