Last Updated: Friday, January 11, 2013, 18:10
केन्द्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया है कि सूचना प्रौद्योगिकी कानून की विवादास्पद धारा 66-ए से किसी भी प्रकार से अभिव्यक्ति की आजादी प्रभावित नहीं होती है।
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