Last Updated: Friday, August 30, 2013, 22:56
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि सरकार को अश्लील साइट्स विशेषकर बच्चों की पोर्नोग्राफी दिखाने वाली साइट्स अवरूद्ध करने के लिये कदम उठाने होंगे। न्यायालय ने इस मामले में कार्रवाई योजना तैयार करने के लिये सरकार को चार सप्ताह का वक्त दिया है।