Last Updated: Saturday, May 26, 2012, 00:13
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भले ही कोई महिला अनेक लोगों से शारीरिक संबंध बनाने की आदी हो लेकिन केवल इस आधार पर उसके साथ दुष्कर्म को जायज नहीं ठहराया जा सकता।
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