Last Updated: Tuesday, February 12, 2013, 21:08
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनउ पीठ ने 10 फरवरी की शाम महाकुम्भ मेले के दौरान इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर हुयी भगदड़ में कई लोगों की मौत की घटना को गंभीरता से लेते हुए एक जनहित याचिका पर केन्द्र और राज्य सरकार से जवाब तलब किये हैं।