Last Updated: Thursday, April 17, 2014, 19:59
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली में नए सिरे से चुनाव का रास्ता साफ करने की खातिर विधानसभा भंग करने के संबंध में राष्ट्रपति के सामने कोई कानूनी बाधा नहीं है।
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