Last Updated: Friday, August 10, 2012, 22:59
सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी भी आरोपी को नि:शुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है और इसमें कोई भेद नहीं किया जा सकता, भले ही कानूनी सहायता सुनवाई या किसी अदालती आदेश के खिलाफ अपील के लिए मांगी गई हो।