Last Updated: Sunday, January 26, 2014, 16:06
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि हर भारतीय नागरिक को विदेश यात्रा करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है और गोद लेने संबंधी करार के अनिवार्य पंजीकरण के अभाव में किसी को भी पासपोर्ट से वंचित नहीं रखा जा सकता।
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