Last Updated: Sunday, June 24, 2012, 10:57
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि सरकार या उसकी कोई एजेन्सी ढुलमुल रवैये के कारण किसी वाद को कानून में निर्धारित अवधि के बाद आगे बढ़ाना चाहती है तो उसे इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है।
more videos >>