Last Updated: Monday, April 22, 2013, 13:06
दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में 16 दिसंबर, 2012 की रात चलती बस में एक युवती से सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपियों की तरफ से, प्राथमिकी रद्द किए जाने के लिए दायर की गई याचिका सोमवार को खारिज कर दी।