Last Updated: Sunday, August 18, 2013, 12:06
सरकार ने नागरिकता अधिनियम में बड़ा बदलाव करते हुए फैसला किया है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को प्रवासी भारतीय कार्ड नहीं दिया जाएगा जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का नागरिक है अथवा पहले रहा हो।
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