Last Updated: Sunday, September 9, 2012, 11:06
दिल्ली की एक अदालत ने एक महिला को नाबालिग बच्चे के अपहरण का दोषी ठहराया लेकिन उसके खिलाफ बच्चे को जान से मारने की धमकी देने के आरोप निरस्त कर दिये। अदालत ने कहा कि यह बच्चा जब बरामद हुआ था तो वह न तो रो रहा था और न ही उसके शरीर पर किसी प्रकार की चोट के निशान थे।