Last Updated: Tuesday, December 20, 2011, 10:58
नीरज ग्रोवर हत्या मामले में सजायाफ्ता नौसैनिक अधिकारी एमिल जेरोम के खिलाफ पर्याप्त परिस्थितिजन्य सबूत होने की बात कहते हुए बंबई हाईकोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति वीएम कनाडे और न्यायमूर्ति एमएल तहलियानी की खंडपीठ ने कहा कि परिस्थितिजन्य सबूत पर्याप्त हैं।