Last Updated: Wednesday, December 12, 2012, 23:21
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री डी वी सदानंद गौडा और उनकी पत्नी की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ एक निजी शिकायत पर की जा रही लोकायुक्त की कार्रवाई को रोके जाने का अनुरोध किया था ।