Last Updated: Wednesday, December 12, 2012, 23:21
बैंगलुरु : कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री डी वी सदानंद गौडा और उनकी पत्नी की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ एक निजी शिकायत पर की जा रही लोकायुक्त की कार्रवाई को रोके जाने का अनुरोध किया था ।
न्यायमूर्ति के एन केशवनारायण ने गौडा और उनकी पत्नी दत्ती द्वारा दाखिल की गई याचिकाओं को खारिज कर दिया। अदालत ने दोनों को लोकायुक्त के समक्ष निजी रूप से पेश होने से छूट नहीं दी । (एजेंसी)
First Published: Wednesday, December 12, 2012, 23:21