Last Updated: Saturday, June 29, 2013, 14:04
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के 5 करोड़ से अधिक अंशधारकों के लिए भविष्य निधि योजनाओं का फायदा लेने के लिए आधार संख्या जरूरी नहीं है, क्योंकि ये योजनाएं केंद्र की प्रत्यक्ष नकदी अंतरण (डीबीटी) कार्यक्रम के तहत नहीं आतीं।