Last Updated: Thursday, September 27, 2012, 23:31
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि यदि कुडनकुलम परमाणु उर्जा संयंत्र में सुरक्षा के अनिवार्य उपाय नहीं किये गये तो इस संयंत्र को चालू करने से रोका जा सकता है।
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