Last Updated: Tuesday, May 1, 2012, 13:33
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सेना के प्राधिकारियों से यह तय करने को कहा कि क्या जम्मू-कश्मीर और असम में फर्जी मुठभेड़ में लोगों को मार डालने के आरोपी, सैन्य अधिकारियों के खिलाफ सुनवाई नियमित आपराधिक अदालतों में की जानी चाहिए या उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई होनी चाहिए।