Last Updated: Friday, April 26, 2013, 13:17
रिजर्व बैंक ने चेतावनी देते हुये कहा है कि विदेशी कंपनियां उसकी अनुमति के बिना भारत में मुद्रा, प्रतिभूति और जिंस कारोबार सुविधा के लिये अपनी इकाई स्थापित करने के वास्ते प्रत्यक्ष निवेश का इस्तेमाल नहीं करें।