Last Updated: Sunday, August 19, 2012, 16:43
वर्ष 2003 में मुंबई में हुए तिहरे बम विस्फोट मामले के एक आरोपी वाहिद अब्दुल शेख की जमानत बंबई उच्च न्यायालय ने इस आधार पर रद्द कर दी है कि उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूत हैं।
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