Last Updated: Thursday, November 29, 2012, 13:17
सोशल नेटवर्किंग साइट पर टिप्पणी करने के सम्बंध में हाल ही में हुई गिरफ्तारी को ध्यान रखते हुए सर्वोच्च न्यायाल गुरुवार को `सूचना प्रौद्योगिकी कानून` (आईटी एक्ट) के अनुच्छेद 66ए की सांविधानिक वैधता की जांच करेगा।