Last Updated: Sunday, September 29, 2013, 15:03
सेना ने प्रशासनिक सुविधा तथा परिचालन संबंधी जरूरतों के लिए एक रेजीमेंट में एक क्षेत्र से आने वाले लोगों को लिए जाने को उचित ठहराते हुए उच्चतम न्यायालय को बताया कि वह जाति, क्षेत्र, धर्म के आधार पर नियुक्ति नहीं करती।