Last Updated: Friday, December 23, 2011, 11:33
नई दिल्ली : एक जिला उपभोक्ता मंच ने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति का एटीएम कार्ड गुम हो जाता है और उसका उपयोग कर अवैध तरीके से धन निकाल लिया जाता है तो वह बैंक से नुकसान की भरपाई का दावा नहीं कर सकता। उसने कहा कि बैंक तब देनदार होता है जब कार्ड को बंद कराने के बाद धन निकाला जाता।
मध्य दिल्ली जिला उपभोक्ता मंच की पीठ ने फरीदाबाद निवासी दीपा सिंह की याचिका खारिज करते हुए यह आदेश जारी किया। दीपा का आरोप था कि उसके एटीएम कार्ड गुम होने के बाद भी बैंक ने धन निकासी होने दिया, इसलिए वह देनदार है।
मंच ने कहा कि सिंह के पास पिन नंबर है और बिना पिन नंबर के एटीएम कार्ड का उपयोग नहीं हो सकता। पहले धनराशि निकाली गई और उसके बाद ही बैंक को कार्ड बंद करने को कहा गया। बैंक ने ऐसा ही किया। बैंक तब देनदार होता जब कार्ड बंद होने के बाद धनराशि निकाली गई होती।
(एजेंसी)
First Published: Friday, December 23, 2011, 19:03