मिस्र की सुप्रीम कोर्ट ने संसद को बताया असंवैधानिक

मिस्र की सुप्रीम कोर्ट ने संसद को बताया असंवैधानिक

काहिरा : मिस्र की सत्तारुढ़ इस्लामी दल को बड़ा झटका देते हुए देश की सर्वोच्च अदालत ने आज उन दो कानूनों को असंवैधानिक करार दिया है जिनके तहत संसद के ऊपरी सदन और संविधान सभा का गठन किया गया था। विद्रोह के बाद हुए सत्ता परिवर्तन में संसद के ऊपरी सदन और संविधान सभा ने ही मिलकर देश के पहले संविधान का मसौदा तैयार किया है।

अपने फैसले में सर्वोच्च संवैधानिक अदालत ने कहा है कि जिस कानून के तहत इस्लामी वर्चस्व वाले शूरा कौंसिल के चुनाव कराए गए हैं वह और संविधान सभा के सदस्यों के चयन के लिए तय मानदंड दोनों ही असंवैधानिक हैं। पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायाधीश महर अल-बहरी ने कहा कि नए संसद के चुनाव तक कौंसिल काम करता रहेगा। नए सिरे से संसदीय चुनाव कराने के लिए कोई तिथि तय नहीं की गई है।

सरकारी संवाद समिति ‘एमईएनए’ की खबर के अनुसार, इन दोनों कानूनों को चुनौती देते हुए विभिन्न वकीलों द्वारा दायर की गई याचिकाओं के आधार पर यह फैसला आया है। राष्ट्रपति मोहम्मद मुरसी ने नए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए 100 सदस्यीय संविधान सभा का गठन किया था। दिसंबर में हुए राष्ट्रव्यापी मतदान में संविधान को स्वीकार किया गया। (एजेंसी)

First Published: Sunday, June 2, 2013, 20:01

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