'गुजरात दंगों में मोदी पर चलाया जा सकता केस' - Zee News हिंदी

'गुजरात दंगों में मोदी पर चलाया जा सकता केस'

ज़ी न्यूज ब्यूरो/एजेंसी

 

अहमदाबाद: एसआईटी की क्लीनचिट के उलट सुप्रीम कोर्ट की ओर से अदालत की सहायता के लिए नियुक्त सहायक वकील ने कहा है कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी पर 2002 के गोधरा बाद के दंगों में ‘विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ाने के लिए’ भादंसं की धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।

 

सुप्रीम कोर्ट के वकील राजू रामचंद्रन और अदालत की सहायता के लिए नियुक्त वकील का विचार सीबीआई के पूर्व निदेशक आरके राघवन की प्रमुखता वाले विशेष जांच दल (एसआईटी) की रिपोर्ट से इतर है। एसआईटी ने मोदी के खिलाफ निलंबित आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट के आरोपों को खारिज कर दिया था।

 

रामचंद्रन ने 25 पन्नों की अपनी रिपोर्ट में कहा कि मेरे विचार में प्रथम दृष्ट्या मोदी के खिलाफ जो अपराध बन सकते हैं वे भादंसं की धारा 153 ए 1 (ए) एवं (बी) धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने और 153 बी (एक) के तहत हैं। सहायक वकील ने कहा कि मोदी पर भादंसं की धारा 166 और 505 (दो) के तहत भी मुकदमा चलाया जा सकता है।

 

बहरहाल इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि अहमदाबाद में दंगा नियंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा उठाए गए कदमों की जहां तक बात है तो एसआईटी के निष्कर्ष को साक्ष्य के अभाव में विपरीत तौर पर भी लिया जा सकता है। रामचंद्रन ने मोदी के बारे में निष्कर्ष भट्ट की गवाही पर निकाला है जिसमें भट्ट ने कहा कि 27 फरवरी 2002 को हुई बैठक में मोदी ने निर्देश दिया था कि ‘गोधरा में ट्रेन को जलाने के परिप्रेक्ष्य में हिंदुओं को अपना गुस्सा निकालने और मुस्लिमों को सबक सिखाने दिया जाए।’

 

सहायक वकील ने कहा कि एसआईटी द्वारा भट्ट के दावे खारिज करने के बावजूद उनके बयानों की अनदेखी नहीं की जा सकती । जाफरी को आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त पैनल की रिपोर्ट के साथ ही सहायक वकील की रिपोर्ट भी सौंपी गई। करीब दस वर्ष पूर्व दंगे के समय गुलबर्ग हाउसिंग सोसायटी में जाफरी के पति और पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी एवं 69 अन्य लोगों की हत्या कर दी गई थी। भट्ट ने इस सिलसिले में उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दायर किया था। रामचंद्रन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अहमदाबाद में तत्कालीन डीसीपी (खुफिया) भट्ट का बयान सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है जो मोदी के खिलाफ याचिकाकर्ता (जाफरी) के आरोपों से मेल खाता है।

First Published: Tuesday, May 8, 2012, 12:01

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