Last Updated: Thursday, April 19, 2012, 13:32
भुवनेश्वर : यह संकेत देते हुए कि भाजपा विधायक झिना हिकाका को मुक्त कराने के लिए कुछ माओवादियों को छोड़ने और मामले वापस लेने के फैसले को नहीं बदला जाएगा, ओड़िशा सरकार ने गुरुवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक नहीं लगाई है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने नई दिल्ली से अपनी वापसी पर संवाददाताओं से कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद चरमपंथियों-वाम चरमपंथियों को जमानत प्रदान करने के राज्य सरकार के फैसले पर कोई रोक नहीं लगाई है।
यह उल्लेख करते हुए कि उच्चतम न्यायालय ने अपहृत विधायक को मुक्त कराने के लिए जेल में बंद माओवादियों की रिहाई पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर राज्य सरकार से 14 दिन के भीतर जवाब मांगा है, मुख्य सचिव बीके पटनायक ने कहा कि हमें अभी उच्चतम न्यायालय का आदेश मिलना बाकी है। हम आदेश मिलने के बाद जवाब देंगे। आज इससे पूर्व उच्चतम न्यायालय ने विधायक को मुक्त कराए जाने के बादले माओवादियों की रिहाई पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र एवं राज्य सरकार को नोटिस जारी किया।
राज्य सरकार घोषणा कर चुकी है कि यह हिकाका की रिहाई के बदले पांच माओवादियों सहित 13 लोगों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस ले लेगी और 25 कैदियों को रिहा करेगी। गृह सचिव यूएन बेहेरा ने कहा कि चार लोगों को जमानत प्रदान कर दी गई है और दो पहले से ही जेल से बाहर हैं।
(एजेंसी)
First Published: Thursday, April 19, 2012, 21:21