रामदास केस: CBI को आदेश का इंतजार - Zee News हिंदी

रामदास केस: CBI को आदेश का इंतजार

नई दिल्ली : सीबीआई ने आज यहां एक अदालत को बताया कि उसे इंदौर के एक मेडिकल कॉलेज को कथित अवैध फायदा पहुंचाने के मामले में पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अंबुमणि रामदास के साथ आरोपी बनाए गए कैबिनेट सचिवालय के एक निदेशक के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति का अब भी मंजूरी का इंतजार है।

 

सीबीआई ने विशेष सीबीआई न्यायाधीश तलवंत सिंह से कहा कि कैबिनेट सचिवालय के निदेशक केवीएस राव और पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रामदास से जुड़े इस मामले में उसे राव के खिलाफ अभियोजन के लिए इस सक्षम प्राधिकरण से मंजूरी का इंतजार है।

 

जांच एजेंसी ने अदालत से कहा कि उसे इस मामले में प्रासंगिक दस्तावेज जमा करने के लिए समय की भी जरूरत है। सीबीआई ने इंदौर के मेडिकल कॉलेज को पर्याप्त संकाय एवं क्लीनिकल बुनियादी ढांचे के बगैर ही दाखिला प्रक्रिया पर आगे बढ़ने देने के वास्ते अपने पद का कथित दुरुपयोग करने को लेकर 27 अप्रैल को रामदास के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।

 

रामदास के अलावा सीबीआई ने नौ अन्य के खिलाफ भी आरोप पत्र दायर किया था जिनमें राव, सफदरजंग के दो डॉक्टर तथा इंदौर के निजी कॉलेज से जुड़े पांच व्यक्ति शामिल हैं और इन सभी को मौद्रिक लाभ मिला था। सीबीआई के वकील वीके शर्मा ने आज अदालत को बताया कि एजेंसी प्रासंगिक दस्तावेज के साथ तैयार है लेकिन उसे मंजूरी आदेश का इंतजार है। अदालत ने 7 जुलाई को मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। (एजेंसी)

First Published: Wednesday, May 16, 2012, 17:53

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