लोकपाल बिल के संशोधनों पर मिलेगी मंजूरी!

लोकपाल बिल के संशोधनों पर मिलेगी मंजूरी!

नई दिल्ली: मंत्रिमंडल बहुचर्चित लोकपाल विधेयक पर सरकारी संशोधनों को मंजूरी देने पर गुरुवार को विचार कर सकता है जिनमें राज्यों में लोकायुक्त के गठन को केंद्रीय विधेयक से अलग रखा गया है।

इन संशोधनों को सरकार ने इस साल 21 मई को राज्यसभा में पेश किया था। उसके बाद विधेयक को को प्रवर समिति के पास भेजा गया था।

पिछले महीने प्रवर समिति की रिपोर्ट पेश होने के बाद सरकारी संशोधनों का अब नाममात्र महत्व रह गया है लेकिन मंत्रिमंडल से उन पर मंजूरी जरूरी है।

सरकारी संशोधनों में लोकायुक्त को लोकपाल से अलग रखना, केवल सरकारी वित्तपोषित एनजीओ को लेाकपाल के दायरे में लाना, एक ज्यादा संतुलित निकाय द्वारा लोकपाल की नियुक्ति शामिल है। इस निकाय में सरकार की ही नहीं चलनी चाहिए। (एजेंसी)

First Published: Wednesday, December 5, 2012, 22:50

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