Last Updated: Wednesday, November 16, 2011, 11:31
कोच्चि : केरल हाईकोर्ट ने राज्य के कर्ज में डूबे किसानों को वित्तीय मदद देने का केन्द्र को निर्देश देने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर केन्द्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर और न्यायामूर्ति पी आर रामचंद्र मेनन की खण्डपीठ ने वकील बासिल अट्टीपेट्टी की जनहित याचिका पर यह नोटिस जारी किया।
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि वायनाड जिले और राज्य के अन्य हिस्सों में अदरक और केले की खेती करने वाले कई किसानों ने विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण लिए हैं और कुछ ने फसल बर्बाद होने और ऋण न चुका पाने से परेशान होकर आत्महत्या कर ली।
याचिका में कहा गया है कि केन्द्र किसानों की जिंदगी बचाने के लिए कर्तव्य के प्रति बाध्य है। केन्द्र को चाहिए कि वह राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दे ताकि किसानों की मदद हो सके। याचिकाकर्ता ने राज्य किसान ऋण राहत आयोग को वायनाड जिले के किसानों को तुरंत राहत प्रदान करने के निर्देश देने की मांग की है।
(एजेंसी)
First Published: Wednesday, November 16, 2011, 17:17