दुर्गा का निलंबन मालिक और नौकर के बीच का मामला : इलाहाबाद हाईकोर्ट

दुर्गा का निलंबन मालिक और नौकर के बीच का मामला : इलाहाबाद हाईकोर्ट

दुर्गा का निलंबन मालिक और नौकर के बीच का मामला : इलाहाबाद हाईकोर्टलखनऊ : इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में खनन माफिया के खिलाफ अभियान चलाने वाली आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के निलम्बन मामले में यह कहते हुए हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया कि यह प्रकरण मालिक और नौकर के बीच का है। दुर्गा के निलंबन को चुनौती देने सम्बन्धी एक जनहित याचिका पर कोर्ट ने केन्द्र तथा राज्य सरकार से अवैध खनन के मुद्दे पर जवाब भी मांगा है।

न्यायमूर्ति देवी प्रसाद सिंह तथा न्यायमूर्ति अशोक पाल सिंह ने यह आदेश पारित करते हुए मामले की अगली सुनवाई की तारीख 19 अगस्त मुकर्रर की है। अदालत ने दुर्गा शक्ति के निलम्बन के मामले में यह कहते हुए हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया कि यह प्रकरण मालिक और नौकर के बीच का है।

राज्य में अवैध खनन का मामला एक गम्भीर मुद्दा करार देते हुए अदालत ने सरकार से इन सवालों का जवाब मांगा है कि दुर्गा शक्ति नागपाल के निलम्बन के बाद अवैध खनन के मामले में कितने लोग गिरफ्तार किये गये, कितने मुकदमे दर्ज हुए और कितने डम्पर जब्त किये गये।

अदालत ने सरकार के वकील से कहा कि वह केन्द्र सरकार से निर्देश (जानकारी) प्राप्त करे कि उसने अवैध खनन के मुद्दे पर क्या कार्रवाई की।
राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता बुलबुल गोदियाल ने जनहित याचिका पर आपत्ति जताते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने याचिका दाखिल करने के लिए अपना ब्यौरा पेश नहीं किया जबकि उच्चतम न्यायालय के निर्देश के तहत ऐसा करना जरूरी है।

याचिका में यह भी अनुरोध किया गया है कि केन्द्र सरकार राज्य सरकार को यह निर्देश जारी करे कि धार्मिक स्थलों के अवैध निर्माण एवं गैरकानूनी खनन के खिलाफ कार्रवाई करने वाले अफसरों का उत्पीड़न ना किया जाए।

मालूम हो कि हाल में खनन माफिया के खिलाफ व्यापक अभियान चलाने की वजह से सुर्खियों में आयी नोएडा की उपजिलाधिकारी और वर्ष 2009 बैच की आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल को 27 जुलाई को निलम्बित करके राजस्व परिषद लखनऊ से सम्बद्ध कर दिया गया था।

सरकार ने कहा था कि दुर्गा शक्ति को रबुपुरा इलाके में एक निर्माणाधीन मस्जिद की दीवार अदूरदर्शी तरीके से ढहाने के कारण साम्प्रदायिक तनाव फैलने की वजह से निलम्बित किया गया है। (एजेंसी)

First Published: Friday, August 2, 2013, 12:33

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