Last Updated: Thursday, September 19, 2013, 18:13

मुम्बई : मुम्बई पुलिस ने 23 वर्षीय फोटो पत्रकार के सामूहिक बलात्कार मामले में गुरुवार चार आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दायर किया। आरोपियों के किशोर साथी के खिलाफ किशोर न्यायालय में अलग से आरोपपत्र दायर किया गया।
आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 डी (सामूहिक बलात्कार), 377 (अप्राकृतिक अपराध), 201 (सबूत नष्ट करना) और 120 बी (आपराधिक साजिश) एवं धारा 34 (साझे इरादे) समेत विभिन्न धाराएं लगायी गयी हैं।
मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर 600 पृष्ठों के आरोपपत्र में पीड़िता के कटु अनुभव, 86 गवाहों के बयान, घटनास्थल से जुटा गए फोरेंसिक सबूत, डीएनए विश्लेषण रिपोर्ट और फोनकॉल रिकार्ड संबंधी विवरण हैं।
फोटो पत्रकार 22 अगस्त को अपने मित्र के साथ समाचार संकलन के सिलसिले में बंद पड़ी शक्ति मिल के परिसर में गयी थी, उसी दौरान पांच आरोपियों ने कथित रूप से उससे बलात्कार किया।
आरोपियों-सलीम अंसारी, विजय जाधव, मोहम्मद कासिम हाफिज शेख उर्फ कासिम बंगाल, सिराज रहमान खान और एक नाबालिग ने लड़की के दोस्त के हाथ पैर बांध दिये और उससे कथित रूप से बलात्कार किया। पुलिस ने दावा किया कि पांचों आरोपियों के खिलाफ बिल्कुल ठोस मामला है। (एजेंसी)
First Published: Thursday, September 19, 2013, 15:39