Last Updated: Friday, April 26, 2013, 09:53
अहमदाबाद : गुजरात उच्च न्यायालय ने स्थानीय प्राधिकार संशोधन अधिनियम 2011 के कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित किया जिसमें स्थानयी निकायों को इमारतों पर लगने वाले मोबाइल टावरों पर संपत्ति कर लगाने का अधिकार दिया गया था।
न्यायमूर्ति अकिल कुरैशी और न्यायमूर्ति सेानिया गोकानी की खंडपीठ ने कहा कि मोबाइल टावर इमारत नहीं हैं और संपत्ति कर उन पर संपत्ति कर नहीं लग सकता। पीठ ने राज्यभर में विभिन्न कंपनियों से अब तक एकत्रित संपत्ति कर को भी वापस करने का आदेश दिया। (एजेंसी)
First Published: Friday, April 26, 2013, 09:53