सज्जन कुमार के आग्रह को हाईकोर्ट की मंजूरी

सज्जन कुमार के आग्रह को हाईकोर्ट की मंजूरी

सज्जन कुमार के आग्रह को हाईकोर्ट की मंजूरी
नई दिल्ली : वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों की एक पीड़ित द्वारा न्यायिक आयोगों के समक्ष दिए गए बयान को अपने बचाव के लिए उपयोग करने के, कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के आग्रह को आज दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंजूरी दे दी। सुनवाई अदालत के दो जून के फैसले को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी ने सभी पक्षों से छह अगस्त को सुनवाई अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया।

दो जून को सुनवाई अदालत ने सज्जन कुमार का आग्रह खारिज कर दिया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने दंगा पीड़ित जगदीश कौर द्वारा, 1984 के दंगों की जांच करने वाले न्यायिक आयोगों के समक्ष दिए गए बयानों का उपयोग करने की अनुमति न दिए जाने संबंधी फैसले के खिलाफ गर्मी की छुट्टियों के दौरान उच्च न्यायालय में गुहार लगाई थी।

दो जून को सुनवाई अदालत ने सज्जन कुमार का आग्रह यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि न्यायिक आयोगों के समक्ष दिए गए जगदीश कौर के बयानों का उपयोग अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता। जारी सज्जन कुमार ने अपने आग्रह में कहा कि 1984 के दंगों की जांच कर रहे न्यायिक आयोगों में शिकायतकर्ता और मुख्य गवाह जगदीश कौर ने जो हलफनामे और बयान दिए थे, उनका उपयोग फिलहाल जारी सुनवाई में कौर के ही हालिया बयानों में विरोधाभास बताने के लिए करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

दिल्ली के पूर्व सांसद सज्जन कुमार ने एक आवेदन दाखिल कर कहा है कि सीबीआई के अभियोजक आरएस चीमा ने 12 जुलाई 2010 को अदालत में कहा था कि 1984 के दंगों की जांच कर रहे जीटी नानावती और न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र आयोगों के समक्ष कौर द्वारा दिए गए हलफनामों और बयानों का उपयोग इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि उनमें विरोधाभास है।

सीबीआई ने कहा था कि जांच आयोग अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, गवाह द्वारा किसी आयोग के समक्ष दिए गए हलफनामों और बयानों का उपयोग उसकी ही गवाही पर सवाल उठाने के लिए उसके खिलाफ नहीं किया जा सकता। सज्जन कुमार ने तर्क दिया था कि अगर अभियोजन पक्ष और गवाह रंगनाथ आयोग और नानावती आयोग के समक्ष दाखिल हलफनामों का उपयोग कर सकते हैं तो ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके आधार पर उन्हें :कुमार को: उन हलफनामों का उपयोग करने से रोका जा सके। (एजेंसी)

First Published: Friday, August 3, 2012, 14:34

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