कर्नाटक पुलिस को मिली यासीन भटकल की हिरासत

कर्नाटक पुलिस को मिली यासीन भटकल की हिरासत

कर्नाटक पुलिस को मिली यासीन भटकल की हिरासत  नई दिल्ली : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने कर्नाटक पुलिस की याचिका को स्वीकार करते हुए बेंगलूर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में अप्रैल 2010 में हुए विस्फोट के मामले में इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) के सह-संस्थापक यासिन भटकल को 28 जनवरी तक की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

विस्फोट में भटकल की कथित भूमिका का हवाला देकर कर्नाटक पुलिस ने उसकी हिरासत की मांग की थी, जिसे जिला न्यायाधीश आई.एस. मेहता ने स्वीकार कर लिया। 17 अप्रैल 2010 को रॉयल चैलेंजर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच से कुछ घंटे बाद चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में विस्फोट हुआ था।

पुलिस ने अदालत को बताया कि विस्फोट के मामले में बेंगलुरू की एक मजिस्ट्रेटी अदालत ने वारंट जारी कर 30 वर्षीय भटकल को अदालत में पेश करने को कहा है। इस मामले में अन्य आरोपियों आईएम के दूसरे सह-संस्थापक रियाज भटकल और फैश महमूद को भी अदालत में पेश होने का आदेश है। महमूद को गिरफ्तार किया जा चुका है।

चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुए विस्फोट में कुछ सुरक्षाकर्मियों सहित 15 लोग घायल हो गए थे। इस बीच, सुनवायी के दौरान तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने भटकल और उसके साथी असदुल्ला अख्तर की याचिका पर अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश की। दोनों ने अपनी याचिका में कहा था कि उन्हें उच्च-सुरक्षा वाले इस जेल में जान का खतरा है। विभिन्न आतंकवादी हमलों के मामले में दोनों आरोपियों को उच्च सुरक्षा वाले तिहाड़ जेल में रखा गया है। (एजेंसी)

First Published: Friday, January 17, 2014, 23:34

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