Last Updated: Friday, October 25, 2013, 23:47
अहमदाबाद : गुजरात उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सीएनजी पर अपने आदेश का पालन करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिया। अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि केंद्र गुजरात को सीएनजी उसी दर पर उपलब्ध कराये जिस मूल्य पर वह दिल्ली और मुंबई को प्रशासित कीमत प्रणाली के तहत दे रहा है।
मुख्य न्यायाधीश भास्कर भट्टाचार्य तथा न्यायाधीश जे बी पारदीवाला ने केंद्र से 18 नवंबर तक आदेश का पालन करने को कहा है। अगर ऐसा नहीं होता है कि केंद्रीय प्रेट्रोलियम मंत्रालय में सचिव को अदालत के समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा।
पीठ ने इस बात को रेखांकित किया कि केंद्र 25 जुलाई 2012 के अपने आदेश का पालन करने में विफल रहा।
इससे पहले, केंद्र ने शीर्ष अदालत के पिछले महीने के आदेश का अनुपालन करने के लिये राष्ट्रीय दिशानिर्देश बनाने को लेकर 16 सप्ताह का समय मांगा था। न्यायालय ने अपने आदेश में गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा था।
डीपी मंडल ने अदालत के समक्ष जनहित याचिका दायर कर प्राकृतिक गैस आवंटन मामले में गुजरात के साथ भेदभाव का आरोपे लगाया है। (एजेंसी)
First Published: Friday, October 25, 2013, 23:47