Last Updated: Friday, October 25, 2013, 23:47
गुजरात उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सीएनजी पर अपने आदेश का पालन करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिया। अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि केंद्र गुजरात को सीएनजी उसी दर पर उपलब्ध कराये जिस मूल्य पर वह दिल्ली और मुंबई को प्रशासित कीमत प्रणाली के तहत दे रहा है।