Last Updated: Saturday, December 14, 2013, 00:09

सूरत : एक मजिस्ट्रेट की अदालत ने शुक्रवार को यहां आसाराम बापू के पुत्र नारायण साई की बलात्कार के एक मामले में पुलिस हिरासत की अवधि 18 दिसंबर तक बढ़ा दी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जतिन ठक्कर ने साई की पुलिस हिरासत को पांच और दिन के लिए बढ़ा दिया क्योंकि पुलिस का कहना था कि साई के साथियों ने उसके खिलाफ मामले को हल्का करने के लिए अधिकारियों को रिश्वत देने की कोशिश की।
सरकारी वकील नयन सुखदवाला ने कहा कि यह पता लगाने के लिए कि उसने पुलिस को रिश्वत देने की साजिश को किस तरह परवान चढ़ाया, उसकी और हिरासत की जरूरत है। पुलिस ने अब तक की जांच में बरामद हुए सेलफोन, पेन ड्राइव और सिम कार्ड के बारे में पूछताछ के लिए भी साई की हिरासत मांगी।
एडवोकेट सुखदवाला ने अदालत को बताया कि नारायण साई जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। पुलिस उसे लुधियाना भी ले जाना चाहती है, जहां वह गिरफ्तारी से पहले छिपा था। पुलिस ने नारायण के साथ कौशल ठाकुर का रिमांड नहीं मांगा। अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। साई और उसके दो साथियों को पुलिस ने 3 दिसंबर को दिल्ली.हरियाणा सीमा पर गिरफ्तार किया था। (एजेंसी)
First Published: Saturday, December 14, 2013, 00:09