स्कूलों से अतिरिक्त शुल्क लौटाने के लिए कहा जाए: अदालत

स्कूलों से अतिरिक्त शुल्क लौटाने के लिए कहा जाए: अदालत

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्थानीय सरकार को आदेश दिया कि उस समिति की सिफारिशों को लागू किया जाएगा जिसने सुझाव दिया था कि 200 से अधिक गैर सहायता प्राप्त स्कूल बच्चों के माता-पिता को अतिरिक्त शुल्क लौटाएं।

न्यायमूर्ति बी डी अहमद ने सरकार से कहा कि निजी क्षेत्र के गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के शुल्क ढांचे के संदर्भ सुझाव देने वाली समिति की सिफारिश को लागू किया जाए। न्यायमूर्ति अनिल देव सिंह समिति ने 650 गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों पर के खातों की पड़ताल की। (एजेंसी)

First Published: Saturday, January 25, 2014, 11:31

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