Last Updated: Sunday, September 1, 2013, 17:31
नई दिल्ली : सोने की मांग पर अंकुश लगाने के लिए बैंक सिर्फ इस शर्त के साथ ग्राहकों को कर्ज (पर्सनल लोन सहित) दे रहे हैं कि वे ऋण की राशि का इस्तेमाल एक सीमा से अधिक सोने की खरीद पर नहीं करेंगे। निजी क्षेत्र के बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बैकों ने शर्त रखी है कि ग्राहक यहां तक की पर्सनल लोन का इस्तेमाल भी सोना खरीदने के लिए नहीं करेगा।
भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को इस पीली धातु की मांग घटाने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है। रिजर्व बैंक के निर्देशों के बाद ये कदम उठाए गए हैं। सोने के आयात की वजह से चालू खाते का घाटा बढ़ने की वजह से रिजर्व बैंक और सरकार ने इसकी मांग को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं।
मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा सोने की किसी भी रूप मसलन आभूषण, सिक्का, गोल्ड ट्रेडेट एक्सचेंज फंड की इकाइयां और गोल्ड म्यूचुअल फंड की इकाइयों की खरीद के लिए ऋण न दिया जाए। बैंकों द्वारा ढलाई कराए गए विशेष सिक्कों की जमानत पर ऋण के बारे में रिजर्व बैंक ने निर्देश दिया है कि प्रति ग्राहक सिक्कों का वजन 50 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए।
First Published: Sunday, September 1, 2013, 17:31