लोकपाल को संवैधानिक दर्जा देने की प्रक्रिया तेज - Zee News हिंदी

लोकपाल को संवैधानिक दर्जा देने की प्रक्रिया तेज



नयी दिल्ली : लोकपाल को संवैधानिक दर्जा देने की कवायद रफ्तार पकड़ रही है और संसद की एक स्थायी समिति इस संबंध में एक मसौदा विधेयक पर विचार कर रही है, जिसमें एक प्रावधान के तहत राज्यों का अनुमोदन जरूरी नहीं होगा।

 

संवैधानिक संशोधन विधेयक का मसौदा भारत के दो प्रधान न्यायाधीशों न्यायमूर्ति जे एस वर्मा और न्यायमूर्ति एम एन वेंकटचलैया ने तैयार किया है, जिसमें निर्वाचन आयोग की तर्ज पर प्रस्तावित प्रावधान हैं। संविधान (116वां) संशोधन विधेयक का प्रारूप विधि एवं न्याय तथा कार्मिक विभाग की स्थायी संसदीय समिति को पिछले सप्ताह दोनों पूर्व प्रधान न्यायाधीशों ने सौंपा। मसौदे के प्रावधान चुनाव आयोग की तर्ज पर तैयार किए गए हैं।

 

विधि मंत्री सलमान खुर्शीद ने पिछले सप्ताह पहली बार खुलासा किया कि प्रस्तावित विधेयक के पास एक संवैधानिक प्राधिकारी का दर्जा होगा, जिसके लिए संविधान में संशोधन किया जाएगा। यह संशोधन कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी के सुझाव के अनुरूप होगा।

 

उन्होंने कहा, हम एक मजबूत लोकपाल विधेयक पर काम कर रहे हैं। एक ऐसा लोकपाल विधेयक जो संविधान में संशोधन के साथ आए। यह संशोधन लोकपाल को एक संवैधानिक प्राधिकारी का दर्जा देगा। खुर्शीद ने कहा कि लोकपाल निर्वाचन आयोग से अधिक शक्तिशाली होगा और उसके पास अधिक अधिकार भी होंगे।

 

न्यायमूर्ति वर्मा ने बताया कि संशोधन विधेयक एक दिन में ही,  यहां तक कि संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन पारित किया जा सकता है।  इससे यह आशंका समाप्त हो गई कि संविधान संशोधन के कारण लोकपाल की स्थापना में विलंब हो सकता है। (एजेंसी)

 

 

First Published: Sunday, October 16, 2011, 19:00

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