Last Updated: Tuesday, October 18, 2011, 10:35
पटना : पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार को झटका देते हुए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बिआडा) के जमीन आवंटन मामले में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए प्राधिकरण को जनवरी 2012 से पहले जवाब देने का मंगलवार को निर्देश दिया।
अभियोजन सूत्रों ने बताया कि पीके सिन्हा की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति टी. मीना कुमारी और न्यायमूर्ति विकास जैन की पीठ ने कथित भूमि घोटाले में बिआडा को नोटिस जारी कर जनवरी 2012 से पहले जवाब दाखिल करने को कहा है।
सिन्हा ने आरोप लगाया था कि 2007 के बाद बिआडा की ओर से बिना विज्ञापन निकाले और बिना टेंडर के भूमि आवंटन से सरकारी खजाने को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है। सिन्हा ने इसकी जांच सीबीआई से कराने, आवंटनों को रद्द करने के लिए आदेश देने का अनुरोध अदालत से किया था। अदालत ने जनवरी 2012 में अगली सुनवाई निर्धारित की है। इस मामले में बिहार के मुख्य सचिव सहित 16 पक्षों को वादी बनाया गया है।
सिन्हा ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने 27 दिसंबर 2007 से बिआडा की ओर से बिना विज्ञापन और बिना टेंडर के भूमि आवंटन का नीतिगत फैसला किया है, जिससे सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। उल्लेखनीय है कि बिआडा भूमि आवंटन को लेकर विपक्ष ने बीते जुलाई महीने में राज्य सरकार पर अनियमितता बरतने और हजारों करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया था।
(एजेंसी)
First Published: Tuesday, October 18, 2011, 17:34