Last Updated: Wednesday, December 19, 2012, 08:32
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री पनाबाका लक्ष्मी ने मंगलवार को राज्यसभा में बताया कि एलपीजी (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार एक आवासीय इकाई में पति, पत्नी,अविवाहित बच्चों और आश्रित माता-पिता सहित एक साथ रह रहा परिवार, जिसकी एक साझी रसोई हो, परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य के नाम पर जारी घरेलू एलपीजी कनेक्शन ले सकता है।