Last Updated: Thursday, March 21, 2013, 19:37
केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने गुरुवार को कहा कि दुष्कर्म रोधी विधेयक में तेजाब से हमला, निर्वस्त्र करने और घूरने जैसे अपराधों के लिए विशेष दंड मुहैया कराए गए और यह कानून पुरुषों के खिलाफ नहीं है।