Last Updated: Wednesday, October 23, 2013, 17:42
सुप्रीम कोर्ट ने उसके आदेश के संदर्भ में पूर्व थलसेनाध्यक्ष जनरल वी के सिंह की अपमानजनक टिप्पणियों के लिये उन्हें आड़े हाथ लेते हुये कहा कि किसी को भी न्यायालय को बदनाम करने और उसके निर्णय की मंशा पर टिप्पणी की इजाजत नहीं दी जा सकती।