Last Updated: Friday, July 5, 2013, 12:46
सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि राजनीतिक दलों को चुनाव के दौरान जनता को टेलीविजन या लैपटॉप सहित अन्य मुफ्त उपहार देने का वादा नहीं करना चाहिए। न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से राजनीतिक दलों को ऐसा करने से रोकने के लिए दिशा-निर्देश तय करने को कहा।