Last Updated: Tuesday, September 11, 2012, 13:43
विधि मंत्रालय ने गैर कोयला खानों के लिए लाइसेंस मौजूदा नियमों के आधार पर ही देने की सलाह खान मंत्रालय को दी है। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहे जाने के बाद की प्राकृतिक संसाधनों का आवंटन नीलामी के आधार पर किया जाना चाहिए, प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने नयी खानों के आवंटन पर रोक लगा दी है।