Last Updated: Friday, January 24, 2014, 15:19
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विद्युत वितरण के काम से जुड़ीं तीन बिजली कंपनियों के बही-खातों की नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) से जांच कराने के आदेश दिए हैं।