Last Updated: Sunday, January 19, 2014, 15:04
ज़ी मीडिया ब्यूरोनई दिल्ली: विदेशी महिला की बदसलूकी के आरोप में दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती पर केस दर्ज होगा। पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमनाथ भारती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। भारती पर खिड़की एक्सटेंशन में महिलाओं से बदसलूकी का आरोप लगा था। युगांडा की दो लड़कियों ने उन पर जबरन मेडिकल टेस्ट करवाने और परेशान करने की शिकायत की थी। दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती की मुश्किलें कम नहीं हो रहीं हैं। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सोमनाथ कोई गलती नहीं की है।
पूर्व सॉलिसिटर जनरल वकील हरीश साल्वे ने सोमनाथ भारती पर आरोप लगाया था कि बीते दिनों आधी रात को कानून मंत्री की ओर से की गई छापेमारी के दौरान उन्होंने अपने समर्थकों के साथ युगांडा की चार महिलाओं को जबरन बंधक बनाकर उन्हें धमकी दी। साल्वे ने आरोप लगाते हुए कहा कि इनमें से एक महिला को शौचालय तक नहीं जाने दिया और सबके सामने ही पेशाब करने के लिए मजबूर कर दिया।
गौरतबल है कि सोमनाथ भारती अपने कुछ समर्थकों के साथ 15 जनवरी की आधी रात दिल्ली स्थित खिड़की गांव गए थे जहां एक घर पर छापा मारने से इनकार करने के बाद दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी से उनकी बहस हो गई। सोमनाथ भारती का आरोप था कि उस इमारत से वेश्यावृति और मादक पदार्थों की तस्करी का रैकेट चलता है। इसके बाद भारती अपने समर्थकों के साथ उस महिला के घर में जबरन घुस गए। हालांकि इन महिलाओं पर किए गए परीक्षण में ड्रग्स की मात्रा नहीं मिली थी। वहीं, महिलाओं ने आरोप लगाया है कि मंत्री और उनके साथ मौजूद लोगों ने न केवल उनके साथियों के साथ मारपीट की और उन्हें जबरदस्ती गाड़ी में घुमाते रहे।
पीड़ित महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हरीश साल्वे ने दिल्ली पुलिस में इस संबंध में अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। साल्वे ने आश्चर्य जाहिर करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस ने कानून मंत्री और उनके साथ उपस्थित भीड़ को गिरफ्तार करने के साथ ही कड़ाई से क्यों नहीं पेश हुई? दूसरी ओर आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री मनीष सिसोदिया ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि महिलाओं को परेशान नहीं किया गया।
First Published: Sunday, January 19, 2014, 12:00