Last Updated: Wednesday, January 22, 2014, 11:15
ज़ी मीडिया ब्यूरो नई दिल्ली : युगांडा की महिलाओं के साथ बीते दिनों कथित प्रताड़ना के मामले में दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सोमनाथ भारती और उनके पार्टी समर्थकों द्वारा कथित रूप से प्रताड़ित की गई युगांडा की चार महिलाओं के बयान मंगलवार को मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किए गए। पुलिस ने यह जानकारी दी।
जानकारी के अनुसार, यूगांडा की एक महिला ने मंगलवार को मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए गए अपने बयान में दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती की पहचान अपने घर पर 'आधी रात को छापा' मारने वाले लोगों की अगुवाई कर रहे व्यक्ति के तौर पर की है। अपना बयान दर्ज करने के बाद उसने संवाददाताओं से कहा कि बुधवार की रात हमारे घर पर जिन लोगों ने हमला किया था, सोमनाथ भारती उसका नेतृत्व कर रहे थे। वे लोग कह रहे थे कि हम काले हैं और हमें उनका देश छोड़कर चले जाना चाहिए। हमें प्रताड़ित किया गया, हमें पीटा गया, उनके पास लंबे डंडे थे और वे कह रहे थे कि हमें उनका देश छोड़कर चले जाना चाहिए।
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि चार महिलाओं के बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत दक्षिण दिल्ली में मजिस्ट्रेट के कार्यालय पर दर्ज किए गए।
पुलिस ने कहा कि पीड़ित महिलाओं को मामले के आरोपियों की शिनाख्त के लिए बुलाया गया था। विभिन्न समाचार चैनलों से जुटाए गए घटना के वीडियो फुटेज पीड़ित महिलाओं को दिखाए गए और आरोपियों की पहचान करने को कहा गया। पुलिस ने पीड़ित महिलाओं की शिकायत के बाद शनिवार को कुछ अज्ञात लोगों पर हमला एवं मारपीट का मामला दर्ज किया था।
पीड़ित महिलाओं ने पुलिस को बयान दिया था कि गुरुवार को मंत्री और उनके लोग दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में नशा व्यापार और वेश्यावृति का भंडाफोड़ करने के नाम पर आधी रात को उनके मकान के अंदर जबरन घुस आए और उनके साथ मारपीट की। घटना के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रेल भवन के निकट 33 घंटे का प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि मंत्री सोमनाथ भारती के आदेश का पालन न करने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए, जिन्होंने मंत्री के कहने पर संदिग्ध अफ्रीकी नागरिकों के यहां छापामारी नहीं की।
महिला का बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने युगांडा की महिला को मामले में अभियोजन पक्ष का गवाह बनाया। वह मुकदमे के दौरान अदालत में कथित घटना के बारे में गवाही देगी। अदालत ने एक महिला की ओर से दायर याचिका पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। राष्ट्रीय राजधानी के खिड़की एक्सटेंशन इलाके में अफ्रीकी महिलाओं के खिलाफ मध्य रात्रि में कार्रवाई के सिलसिले में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया था।
गौरतलब है कि छापेमारी का नेतृत्व कथित तौर पर राज्य के विधि मंत्री सोमनाथ भारती ने किया था। उन्होंने विदेशी नागरिकों पर ड्रग और वेश्यावृत्ति गिरोह में शामिल होने का आरोप लगाया था।
First Published: Wednesday, January 22, 2014, 09:57